कावड़ यात्रा के लिए पुलिस ने जारी किए दिशा निर्देश
झांकी वाली कांवड़ की ऊंचाई 10 फीट निर्धारित,पैदल कॉंवड़ की 6फीट
रिपोर्ट श्रवण कुमार झा
हरिद्वार- कांवड़ मेले को सकुशल और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।पुलिस प्रशासन ने कांवड़ लेने आने वाले शिवभक्तों का स्वागत करते हुए से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और कांवड़ यात्रा को सुरक्षित,सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी श्रद्धालुओं से दिशा -निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
कांवड़ मेले के दौरान पार्किंग में खड़े वाहन (फाइल फोटो)पुलिस प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कांवड़ यात्रा के दौरान जुगाड़ वाहन और रेट्रो साइलेंसर वाले वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।ऊंची कांवड़ के विद्युत लाइनों से टकराने से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए पैदल कांवड़ की ऊंचाई 6फीट और झांकी वाली कांवड़ की ऊंचाई 10 फीट निर्धारित की गयी है।यात्रा के दौरान नुकीले भाले,त्रिशूल,तलवार अथवा अन्य किसी भी प्रकार के हथियार लाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।शिवभक्तों से शराब एवं किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन ना करने और अपने साथ वैध पहचान पत्र अवश्य रखने,ट्रेन की छत या अन्य असुरक्षित तरीके से यात्रा करते पाए जाने,आपसी विवाद,मारपीट या किसी भी प्रकार का तनाव उत्पन्न करने पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी देते हुए पुलिस ने श्रद्धालुओं से नियमों का पालन कर पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करने और कांवड़ यात्रा को सुरक्षित,अनुशासित एवं सफल बनाने में अपनी सहभागिता निभाने की अपील भी की है।

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