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जनपद सहारनपुर में संचालित जिम / स्वीमिगपूल के पंजीकरण के संबंध में क्रीडा अधिकारी राहुल चोपडा ने दी जानकारी

जनपद सहारनपुर में संचालित जिम / स्वीमिगपूल के पंजीकरण के संबंध में क्रीडा अधिकारी राहुल चोपडा ने दी जानकारी

रिपोर्ट मनोज कश्यप

सहारनपुर- क्रीडा अधिकारी राहुल चोपडा ने जानकारी देते हुए बताया कि सहारनपुर के जिलाधिकारी के आदेश दिनाँक 29-09-2025 के क्रम में जनपद सहारनपुर में संचालित जिम / स्वीमिगपूल को शासन की मंशा के अनुरूप नियमानुसार पंजीकरण कराते हुए वार्षिक शुल्क जमा कराना अनिवार्य है। पंजीकरण न होने वाले जिम / स्वीमिंगपूल का संचालन अवैध मानते हुए तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किया जाता है। अतः जनपद सहारनपुर के अर्न्तगत ग्रामीण / शहरी क्षेत्र के जिम / स्वीमिगपूल के संचालकों को सूचित किया जाता है कि 05 अक्टूबर, 2025 से पूर्व पंजीयन हेतु अपना आवेदन क्षेत्रीय खेल कार्यालय स्पोर्ट्स स्टेडियम, सहारनपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आवेदन कराया जा सकता है उक्त तिथि के उपरान्त बिना पंजीकरण संचालित जिम / स्वीमिंगपूल के संचालकों के विरूद्ध जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा गठित 03 सदस्यीय कमेटी द्वारा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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