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जिलाधिकारी ने की पट्टाधारकों, वाहन स्वामियों, क्रेशर स्वामियों के साथ बैठक

जिलाधिकारी ने की पट्टाधारकों, वाहन स्वामियों, क्रेशर स्वामियों के साथ बैठक

बिना एचएसआरपी प्लेट लगे वाहनों के संचालन पर होगी कड़ी कार्रवाई

रिपोर्ट अमान उल्ला खान

सहारनपुर-जिलाधिकारी श्री मनीष बंसल की अध्यक्षता एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री आशीष तिवारी की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में खनन से संबंधित वाहनों एवं गन्ना तौल सैन्टर से चीनी मिल्स तक वाहनों से होने वाली सम्भावित दुर्घटनाओं से बचाव विषयक बैठक आहूत की गयी। 

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि वाहन स्वामी बिना एचएसआरपी प्लेट लगाये वाहनों को किसी भी दशा में न चलायें और और पट्टाधारक एवं क्रेशर स्वामी भी ऐसे वाहनों में उपखनिज लोड नहीं करें अन्यथा ऐसा करने पर वाहन स्वामी के साथ सम्बन्धित पट्टाधारक एवं क्रेशर स्वामी पर भी कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होने निर्देश दिए कि 30 नवम्बर की सुबह तक सभी वाहन स्वामी अपने-अपने वाहनों में एचएसआरपी नम्बर प्लेट और वाहन की बॉडी में वाहन का नम्बर लिखवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में वाहन पर चालान एवं सीज करने की कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। समस्त पट्टाधारक एवं क्रेशर स्वामी पट्टा विलेख डीड एवं भण्डारण लाईसेंस की शर्तों के अनुसार समस्त कैमरे 24ग्7 व्यवस्थित ढंग से, सही दिशा में फोकस करते हुये संचालित करें और उसकी वीडियों रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें तथा वाहनों में किसी भी दशा में ओवरलोड उपखनिज न भरें।श्री मनीष बंसल ने सख्त निर्देश दिए कि पटटाधारक एवं क्रेशर स्वामी बिना वीटीएस पंजीकरण तथा बिना एआईएस 140 जीपीएस डिवाइस लगे वाहनों में उपखनिज को लोड नही करेंगे, यदि किसी के द्वारा बिना वीटीएस पंजीकरण तथा बिना एआईएस 140 जीपीएस डिवाइस लगे वाहनों में उपखनिज को लोड किया जाता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। वाहन स्वामी ऐसे वाहन चालक को रखे जिसने वाहन चलाने का प्रशिक्षण लिया हो और 18 वर्ष से उम्र कम न हो तथा नशे का सेवन न करता हो तथा ड्राईविंग लाईसेंस, चिकित्सीय व अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण करता हो। इसके अतिरिक्त वाहन चालक पर वाहन को तेज स्पीड से चलाने हेतु दबाव नही बनाया जाएगा।गन्ना से संबंधित बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी ट्रैक्टर ट्रॉली में रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप अनिवार्य रूप से लगाया जाए। गन्ना की मात्रा सीमित रहे और ट्रैक्टर में नंबर प्लेट लगी होनी चाहिए। उन्होने निर्देश दिए कि ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन और बीमा भी होना चाहिए तथा नाबालिग द्वारा ट्रैक्टर नहीं चलाया जाए। सभी चीनी मिल और उनके ठेकेदार इन नियमों का पालन सुनिश्चित कराएंगे। इस अवसर पर एसपी देहात श्री सागर जैन, अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री संतोष बहादुर सिंह, एआरटीओ श्री एम0पी0सिंह, जिला गन्ना अधिकारी श्री सुशील कुमार सहित संबंधित अधिकारीगण तथा समस्त स्टोन क्रशर स्वामी, पट्टाधारक एवं समस्त ट्रान्सपोर्टर उपस्थित रहे। 

                       

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