Ticker

6/recent/ticker-posts

दिव्यांगजन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से कोई भी पात्र न रहे वंचित

दिव्यांगजन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से कोई भी पात्र न रहे वंचित

रिपोर्ट-अमान उल्ला खान

सहारनपुर-मण्डलायुक्त डा0 हृषिकेश भास्कर यशोद ने दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित शल्य चिकित्सा अनुदान/काक्लियर इम्पलान्ट सर्जरी योजनान्तर्गत मूकबधिर दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क सर्जरी कराये जाने हेतु एवं मोटराईज्ड ट्राईसाईकिल योजनान्तर्गत पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क मोटराईज्ड ट्राईसाईकिल प्रदान किये जाने हेतु उपनिदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण श्री अभय कुमार श्रीवास्तव को मण्डल में बच्चों के चिन्हीकरण के साथ ही धनराशि मांग के लिए शासन को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये।

डा0 हृषिकेश भास्कर यशोद ने कहा कि विभाग से संबंधित योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करते हुए पात्रों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। उन्होने कहा कि दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोडा जाए। उन्होने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत दी जाने वाली धनराशि से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे।  उप निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग श्री अभय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मोटराईज्ड ट्राईसाईकिल योजनान्तर्गत ऐसे दिव्यांगजनों जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति शारीरिक स्थिति में हो उनकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा स्वस्थ हो, दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उसकी दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक हो पात्र होंगे। काक्लियर इम्पलान्ट सर्जरी योजनान्तर्गत श्रवणबाधित बच्चों के अभिभावक द्वारा संबंधित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय में काक्लियर इम्पलान्ट सर्जरी कराये जाने के संदर्भ में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, बच्चे व अभिभावक का आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत युवक के दिव्यांग होने पर 15 हजार रूपये, युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20 हजार एवं युवक-युवती दोनों के दिव्यंाग होने की दशा में 35 हजार रूपये की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है। दिव्यांगजन से संबंधित योजनाओं के संबंध में अधिक जानकारी के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क किया जा सकता है। 

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण में सहारनपुर 54.61% डिजिटाइजेशन पर पहुँचा, राजनीति