जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में जिला पूर्ति विभाग की बड़ी कार्यवाही
घरेलू गैस सिलेंडर को व्यवसायिक उपयोग में लाने वाले 05 सिलेंडर किए जब्त
रिपोर्ट श्रवण कुमार झा
हरिद्वार- जनपद में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में किसी भी दशा में उपयोग न हो इसके लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला पूर्ति अधिकारी को सख्त हिदायत दी है कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों में निरंतर छापेमारी की कार्यवाही करते हुए,जिन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करते हुए पाए जाते है तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी के निर्देशन में एवं भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश 2026 के अनुपालन में आज रेलवे स्टेशन के निकट व्यावासायिक प्रतिष्ठानों/होटलों में की गई आकस्मिक छापेमारी में कुल 05घरेलू सिलेंडर (14.2)जिसमें 01इण्डेन 04भारत गैस के सिलेण्डर जब्त किए गए।इसके अतिरिक्त प्राकृतिक गैस ,एल.पी.जी. या सी.एन.जी. के अनुश्रवण हेतु जनपद की 41गैस एजेन्सीवार 41नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं,जिनके द्वारा नियमित रूप से गैस एजेंसी का निरीक्षण कर अनुश्रवण किया जा रहा है।
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