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किसी भी प्रत्याशी को जीतने पर विजयी जुलूस निकालने पर रहेगी रोक

किसी भी प्रत्याशी को जीतने पर विजयी जुलूस निकालने पर रहेगी रोक

रिपोर्ट-अमान उल्ला खान

सहारनपुर- राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में मेयर पद प्रत्याक्षी व नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों का प्रत्येक टेबिल पर केवल एक-एक एजेंट ही रह सकता है

जबकि पार्षद पद के प्रत्याक्षी मतगणना टेबिल के लिए भी एक ही एजेंट रख सकेगे।उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता या उसके गणना अभिकत्ताओं में से एक समय में कोई एक व्यक्ति प्रत्येक मतगणना टेबिल उपस्थित रहेगा।विशिष्ट / अतिविशिष्ट व्यक्ति व उनके साथ वाले सुरक्षाकर्मी मतगणना स्थल/पण्डाल में प्रवेश हेतु अधिकृत नही होंगे। मतगणना पण्डाल में उसी नगरीय निकाय के चेयरपरसन पद के उम्मीदवार / गणन अभिकर्त्ता / निर्वाचन अभिकर्त्ता और सदस्य / पार्षद पद हेतु उसी वार्ड / वार्डो के उम्मीदवार / गणना अभिकर्त्ता / निर्वाचन अभिकर्त्ता रह सकेगे, जिस वार्ड / वार्डों की मतगणना हो रही हो। अन्य वार्डो की किसी भी उम्मीदवार / अन्य व्यक्ति को पण्डाल में प्रवेश किया जाना वर्जित है उप जिला निर्वाचन अधिकारी नगरीय निकाय श्री रजनीश कुमार मिश्र ने बताया कि13 मई में होने वाली निकाय चुनाव मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबन्ध किये गये है। मतगणना स्थल के आस-पास किसी तरह की भीड़ एकत्रित करना वर्जित है । दिल्ली रोड स्थित रैनबो स्कूल के मुख्य गेट के अन्दर प्रत्याशियों मतगणना अभिकर्त्ताओं के अलावा किसी अन्य को कोई एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली रोड पर स्कूल के 100-100 मीटर के दायरे में भीड़ को नही आने दिया जाएगा। विजेता प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र देकर सीधा उनके घर पर भेजा जाएगा। किसी भी प्रत्याशी को जीतने पर विजयी जुलूस निकालने पर भी रोक रहेगी। उक्त निर्देशों का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इस हेतु पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये है।

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