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जीआईएस नोटिसों के निस्तारण के बाद ही वसूला जायेगा टैक्स

 जीआईएस नोटिसों के निस्तारण के बाद ही वसूला जायेगा टैक्स

कैंप लगाकर सुनी जायेगी जीआईएस सर्वे की आपत्तियां

रिपोर्ट अमान उल्ला खान

सहारनपुर- जीआईएस सर्वे के नोटिसों पर लोगों की आपत्तियां शहर में कैम्प लगाकर अधिकारियों द्वारा सुनी जायेगी और आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद ही गृहकर-जलकर वसूला जायेगा। जीआईएस सर्वे के नोटिस  प्रथम चरण में व्यवसायिक व मिश्रित भवनों को ही भेजे जा रहे है।

नगरायुक्त शिपू गिरि ने बताया कि व्यापक स्तर पर जीआईएस सर्वे हो चुका है। सर्वे के आधार पर प्रथम चरण में व्यवसायिक व मिश्रित प्रॉपटी के करदाताओं को नगर निगम अधिनियम की धारा 213 के अंतर्गत जीआईएस सर्वे नोटिस भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नोटिस देखकर किसी को घबराने की जरुरत नहीं है यदि किसी भवन स्वामी का विवरण नोटिस में गलत है तो वह अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। उन्होंने बताया कि आपत्तियों पर सुनवाई और निस्तारण के बाद ही करदाताओं से गृहकर व जलकर वसूला जायेगा। उन्होंने कहा कि यदि सर्वे नोटिस के नाम पर कोई व्यक्ति किसी तरह का कोई प्रलोभन देता है या किसी तरह की कोई मांग करता है तो सीधे उनके मोबाइल नंबर 8477008001 पर उनसे सम्पर्क कर उसके सम्बंध में उन्हें अवगत कराया जा सकता है। कर निर्धारण अधिकारी श्रुति महेश्वरी ने बताया कि जीआईएस सर्वे बिलों पर आने वाली आपत्तियों को शहर में कैंप लगाकर सुना जायेगा और उनका निस्तारण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए अधिकारी भी नामित कर दिए गए हैं। 

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