जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अधिकार मित्रों को कानूनी बारिकियों से अवगत कराया
रिपोर्ट श्रवण कुमार झा
हरिद्वार-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पैरा-लीगल वालंटियर/अधिकार मित्रों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।गुरुवार को प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश नरेन्द्र दत्त निर्देशानुसार प्राधिकरण के सभागार में अधिकार मित्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्राधिकरण की प्रभारी सचिव ज्योति बाला ने अधिकार मित्रों को कानूनी बारिकियों से अवगत कराते हुए समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को रेखांकित किया।इस दौरान विषय विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न कानूनी अधिनियमों पर प्रकाश डाला गया।वन विभाग के अधिवक्ता दिनेश चंद पाण्डेय ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आदि पर डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल रमन कुमार सैनी ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एवं अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तथ असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल रज़िया अख्तर ने नवीन भारतीय न्याय संहिता और असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल आदिल अली ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों को समझाया।वन गुर्जर ट्राइबल युवा संस्थान की सदस्य सृष्टि सक्सेना ने वन निवासी एवं जनजातीय समुदायों की समस्याओं और उनकी विधिक अधिकारों पर जानकारी दी गयी।कार्यक्रम के समापन पर 14 मार्च को आयोजित होने राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में बताया गया।प्रशिक्षण के दौरान लगभग 95 अधिकार मित्र उपस्थित रहे।
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