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जल्दी करा दें टैक्स जमा, 20 प्रतिशत छूट सिर्फ 31 मई तक

 जल्दी करा दें टैक्स जमा, 20 प्रतिशत छूट सिर्फ 31 मई तक

-जिन करदाताओं को बिल नहीं मिला, वे निगम की वैबसाईट से कर सकते हैं डाउनलोड

रिपोर्ट अमान उल्ला खान

सहारनपुर- यदि आपने अपने भवन का टैक्स जमा नहीं कराया है तो जल्दी करा दें। आप अपना टैक्स चाहे निगम आकर कैश काउण्टर पर कराएं या ऑन लाइन, आप 20 प्रतिशत की छूट पाने के पात्र हैं। लेकिन यह 20 प्रतिशत की छूट केवल 31 मई तक ही दी जायेगी। इसके बाद टैक्स पर छूट नहीं दी जायेगी।

कर अधीक्षक सुधीर शर्मा ने बताया कि सम्पत्ति कर के बिल जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन करदाताओं को बिल प्राप्त नहीं हुए हैं वे करदाता नगर निगम की वेबसाइट ptaxsnn.com(पीटैक्सएसएनएन डॉट कॉम) पर जाकर बिल डाउनलोड कर सकते हैं या किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम आकर बिल प्राप्त कर टैक्स जमा करा सकते हैं। उन्होेंने बताया कि जारी किये गए बिल पर अंकित क्यूआर कोड को स्कैन कर या उक्त वेबसाइट ptaxsnn.com को गूगल पर सर्च कर भी बिल जमा करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के हाउस टैक्स बिलो पर 20 प्रतिशत छूट का लाभ अधिक से अधिक करदाता उठा सकें, इसके लिए नगर निगम द्वारा शहर के सभी वार्डो में प्रमुख स्थलों एवं चौराहों-तिराहों पर डेढ़ सौ से ज्यादा फ्लेक्स लगवाए गए हैं। इसके अलावा निगम द्वारा संचालित एलईडी स्क्रीन एवं सोशल मीडिया पर भी जोर-शोर ढंग से इस सूचना को प्रसारित कराया गया है।  कर अधीक्षक ने बताया कि गत वर्ष जिन भवनों पर जीआईएस सर्वे के बिल पहुंचे थे वे करदाता निगम की वेबसाइट (पीटीएमएस सहारनपुर) पर जाकर अपने बिल डाउनलोड कर सकते हैं और निगम में टैक्स जमा करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जीआईएस सर्वे से प्राप्त नोटिस पर यदि किसी करदाता को आपत्ति है तो वह निगम में लिखित रुप से आपत्ति दर्ज कराकर उसका निस्तारण करा सकता है। 


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