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किसान की हत्या के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास व 50 हजार जुर्माने की सजा

किसान की हत्या के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास व 50 हजार जुर्माने की सजा

रिपोर्ट समीर चौधरी

देवबंद-रणखंडी गांव में दो साल पहले हुई किसान की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपित पर दोष सिद्ध करते हुए को सश्रम आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की सूरत में दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सहायक शासकीय जिला अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि देवबंद के गांव रणखंडी में तीन जून 2022 में खेत में पानी चलाने के दौरान हुए विवाद में अनिल सिंह की गांव के ही अरविंद ने छूरी मार दी थी। जिसमें वह गंभीर घायल हो गया था। इलाज के लिए अनिल को अस्पताल ले जाया जा रहा था, उस दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई थी। मृतक के पुत्र अंकित की तहरीर पर देवबंद कोतवाली में अरविंद के खिलाफ जानलेवा हमले और हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अरविंद को छूरी समेत गिरफ्तार कर लिया था। यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में चला। मंगलवार को अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनित कुमार वासवानी ने अभियुक्त अरविंद को अनिल की हत्या का दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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