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भुगतान का बैंक रिकॉर्ड ही सबसे बड़ा सबूत बनता है-दीपक रावत

 किसी भी संपत्ति की खरीद-बिक्री में नकद लेनदेन से बचना चाहिए 

भुगतान का बैंक रिकॉर्ड ही सबसे बड़ा सबूत बनता है-दीपक रावत

रिपोर्ट श्रवण कुमार झा

हल्द्वानी- कुमाऊँ आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने मंगलवार को कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में जनता की समस्याओं को सुना।उन्होंने विगत शिविरों में प्राप्त शिकायतों व समस्याओं जिनका निस्तारण नहीं हो पाया था,के निस्तारण हेतु सम्बंधित विभागीय अधिकारियों को तबल कर समस्याओं का समाधान किया।
इस दौरान भूमि से सम्बंधित प्रकरणों के संबंध में कुमाऊँ आयुक्त ने कहा कि भूमि या किसी भी संपत्ति की खरीद-बिक्री में नकद लेनदेन से बचना चाहिए और भुगतान बैंक के माध्यम से करना आवश्यक है, भुगतान का बैंक रिकॉर्ड ही सबसे बड़ा सबूत बनता है।मंडलायुक्त ने ऋण से संबंधित एक समस्या सुनते हुए जनता से अपील की कि किसी भी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति या निजी साहूकार से ऋण लेना जोखिमपूर्ण हो सकता है।ऐसे मामलों में अत्यधिक ब्याज,अवैध दबाव तथा आर्थिक हानि की संभावना रहती है।आमजन से अपील है कि केवल पंजीकृत बैंक अथवा अधिकृत वित्तीय संस्थानों से ही ऋण लें।जनसुनवाई में कालाढूगी निवासी सफाई कर्मचारी अमित द्वारा ब्याज पर धनराशि दी जाती थी जो व्यक्ति ब्याज की धनराशि नहीं दे पाता था उसकी भूमि अपने नाम दर्ज करा लेता था, इस प्रकार की शिकायत कविता बाल्मिकी ने की उन्होंने अवगत कराया कि अमित से 1लाख 50हजार का लोन लिया था ब्याज सहित धनराशि 2लाख 50हजार वापस करने के बाद भी उक्त व्यक्ति द्वारा उसकी भूमि को अपने नाम कराकर बेच दी गई।उन्होंने बताया कि जो धनराशि उनके द्वारा वापस की गई वह कैश के माध्यम से की गई जिसका कोई लेखा-जोखा नही है। उक्त प्रकरण को आयुक्त ने गम्भीरता से लेते हुये सम्बन्धित को 2 लाख की धनराशि वापस करने के निर्देश दिये। अमित द्वारा बताया गया कि एक माह के भीतर धनराशि वापस कर दी जायेगी। भविष्य में मेरे द्वारा ब्याज का कार्य भी नहीं किया जायेगा। गीता नेगी ने बताया कि उन्होंने भूमि क्रय की थी भूमि की सम्पूर्ण धनराशि डीलर विनोद गड़िया को देने के वाबजूद डीलर द्वारा भूमि की रजिस्ट्री नही कराने की शिकायत की।मंडलायुक्त ने तीनों पक्षों भू-स्वामी,डीलर तथा खरीददार का पक्ष सुनने के पश्चात 5 मई तक रजिस्ट्री कराने के निर्देश डीलर व भू-स्वामी को दिए। उन्होंने कहा अवहेलना होने पर सम्बन्धित के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। कुमारी खष्टी देवी ने बताया कि उनके पिताजी 1989 में स्वास्थ्य विभाग से रिटायर हो गये थे।पिताजी की मृत्यु 2018 में होने के उपरान्त उन्हें पेंशन नही मिल रही है।आयुक्त ने मुख्य चिकित्साधिकारी एवं कोषाधिकारी को तलब कर शीघ्र पेंशन भुगतान कराने के निर्देश मौके पर दिये।मो.जाहिद निवासी बनभूलपुरा ने बताया कि उनके नाम पर 80हजार का लोन उनके नाम पर बैंक द्वारा कर दिया गया है उन्होंने कभी भी लोन के प्रार्थना पत्र दिया ही नही।इस प्रकरण पर आयुक्त ने बैंक के अधिकारियों को तलब कर शीघ्र समस्या का समाधान कराने के निर्देश दिये।राजप्रीत कौर ने पारिवारिक भूमि बंटवारे में गड़बड़ की शिकायत की,मंडलायुक्त ने सभी पक्षों को सुनने के पश्चात राजेंद्र सिंह द्वारा खेती की जा रही जमीन के भू-स्वामियों का नाम खतौनी में चेक करने के निर्देश संबंधित क्षेत्र के पटवारी को दिए।इसके अतिरिक्त आयुक्त द्वारा विभिन्न समस्याओं का निस्तारण किया।

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