बिना पंजीकरण अल्ट्रासाउण्ड मशीन खरीदने के मामले में दो खिलाफ कारवाई के निर्देश
रिपोर्ट श्रवण कुमार झ
हरिद्वार-मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ.आर.के.सिंह अवगत कराया है कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत चल रही मुखबिर योजना के तहत पिरान कलियर क्षेत्र की गुप्त सूचना के आधार पर उनके द्वारा डॉ.अनिल वर्मा अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई।
पिरान कलियर के सिटी हेल्थकेयर केंद्र के निरीक्षण के दौरान केंद्र में स्थापित की गई अल्ट्रासाउंड मशीन मौके पर नहीं पाई गई,केंद्र स्वामी डॉ.बिलाल रिजवी से पूछे जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि अल्ट्रासाउंड मशीन किसी राजा अली निवासी मंगलौर को बेच दी गई है,जिससे संबंधित दस्तावेज केंद्र से उपलब्ध हुए।पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के अंतर्गत बिना पंजीकरण के कोई भी व्यक्ति या केंद्र अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं खरीद सकता है यह अवैध है क्योंकि इससे भ्रूण के लिंग जांच करने का खतरा होता है। संबंधित रिपोर्ट डॉ.अनिल वर्मा द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपी गई जो जिलाधिकारी को प्रेषित की गई।जिलाधिकारी द्वारा केंद्र स्वामी डॉ.बिलाल रिजवी एवं जिस व्यक्ति द्वारा अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदी गई राजा अली पर कार्यवाही करने हुए पीसीपी एन डीटी अधिनियम 1994 के अंतर्गत आपराधिक परिवाद दर्ज किए करने के लिए अनुमोदन दिया गया।
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