कार्यालयों में गठित आन्तरिक परिवाद समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा विभागाध्यक्षों का सर्किट हाउस सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया आयोजित
रिपोर्ट अमान उल्ला खान
सहारनपुर-मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीडन अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनपद के समस्त कार्यालयों में गठित आन्तरिक परिवाद समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा विभागाध्यक्षों का सर्किट हाउस सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री अभिषेक कुमार पाण्डेय द्वारा पॉश एक्ट के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जानकारी प्रदान करते हुए जनपद स्तर पर गठित लोकल कमेटी के विषय में जानकारी प्रदान की गयी तथा आन्तरिक समिति के विषय में भी जानकारी प्रदान की गयी। पॉश एक्ट पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेष ट्रेनर श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा पॉश एक्ट के प्राविधानों पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करते हुए कार्यस्थल पर होने के वाली घटनाओं के विषय में जानकारी प्रदान करते हुए पॉश एक्ट के तहत कार्यवाही की जानकारी प्रदान की गयी। उन्होने शी-बॉक्श के विषय में भी जानकारी दी। उनके द्वारा जनपद के विभिन्न विभागों में गठित आन्तरिक समिति के अध्यक्षों एवं सदस्यों को विस्तारपूर्व जानकारी प्रदान करते हुए पॉश एक्ट के तहत की जाने वाली कार्यवाही के विषय में जागरूक किया गया।कार्यक्रम में बाल विवाह की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत बाल विवाह की रोकथाम हेतु शपथ दिलायी गयी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर नगर आयुक्त श्री प्रदीप कुमार, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 कुलदीप, प्राचार्य एस०ए०एम० इण्टर कॉलेज डॉ० अजय गुप्ता, प्राचार्य गुरूनानक इण्टर कॉलेज श्री मोहन सिंह, जिला समन्वयक श्रीमती नेहा शर्मा, श्रीमती रूपा हरित, श्रीमती रोबिन सैनी, हब फॉर इम्पावमेंट ऑफ वूमेन, श्रीमती एकता शर्मा, संरक्षण अधिकारी, श्रीमती रीना सहित जनपद के लगभग 200 कार्यालायों के विभागाध्यक्ष व आन्तरिक समिति के अध्यक्षों एवं सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

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