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अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम का अच्छे से करें अध्ययन

 अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम का अच्छे से करें अध्ययन

आर0टी0आई0 के तहत मामले के अंतरण में देरी पर लगेगा अर्थदण्ड

रिपोर्ट अमान उल्ला खान

सहारनपुर-माननीय राज्य सूचना आयुक्त उ0प्र0 श्री मोहम्मद नदीम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्रकरणों की समीक्षा बैठक की गयी। बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, सहारनपुर विकास प्राधिकरण, विद्युत, खाद्य एवं रसद, सिंचाई, उद्यान सहित अन्य विभागों के पुराने लंबित प्रकरणों की विस्तार से जानकारी ली। 
सूचना आयुक्त ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति सूचना मांगता है तो उसका निर्धारित समय के अंदर जवाब जरूर दिया जाए। इसके साथ ही साथ यदि प्रकरण आपके विभाग से संबंधित नहीं है तो 05 दिन के अंदर संबंधित को अंतरित कर दें। अंतरण में देरी होने पर दण्ड लगाया जायेगा। सूचना आयुक्त ने बताया कि आयोग द्वारा 02 वर्षों में 50 हजार से ज्यादा मामले निस्तारित किए गये। प्रत्येक माह जन सूचना अधिकारी सूचना अधिनियम के तहत प्राप्त एवं लम्बित आवेदनों की समीक्षा करें। उन्होने कहा कि यहां आने का उद्देश्य सीधा संवाद स्थापित करना है तथा लम्बित वादों की जानकारी लेकर उनको निस्तारित करने की दिशा में आगे बढना है। उन्होने जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों से लम्बित आवेदनों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। जिन विभागों के जन सूचना अधिकारियों द्वारा मूल 6(1) आवेदन नहीं थे उस पर नाराजगी व्यक्त की। यदि कोई सूचना उपलब्ध करवा दी गयी है तो उसकी आख्या आयोग को भेजना सुनिश्चित करें। वादों को लम्बित न रखते हुए धारित सूचना को समय से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। 
इस अवसर पर माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा एक्ट के बारे में प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारियों से पूछा। जिसका सटीक जवाब बहुत कम अधिकारी ही दे पाए जिस पर सूचना आयुक्त द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी सूचना का अधिकारी अधिनियम का अच्छे से अध्ययन करना सुनिश्चित करें। अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री संतोष बहादुर सिंह ने माननीय राज्य सूचना आयुक्त को आश्वस्त किया कि आपके निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा।बैठक में पुलिस अधीक्षक नगर श्री व्योम बिंदल, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री सलिल कुमार पटेल, नगर मजिस्ट्रेट श्री कुलदीप सिंह सहित समस्त जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी उपस्थित रहे। 

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