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पोक्सो एक्ट संपूर्ण एवं समर्थ अधिनियम- मनोज कुमार पंडित।

 पोक्सो एक्ट संपूर्ण एवं समर्थ अधिनियम- मनोज कुमार पंडित।

रिपोर्ट अमान उल्ला खान

सहारनपुर -लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 स्वयं में एक संपूर्ण सशक्त तथा संवेदनशील अधिनियम है जिसमें बालकों के प्रति होने वाले प्रत्येक प्रकार के यौन अपराधों उल्लेख तथा उनके लिए कठोर दंड का प्रावधान है साथ ही यह अधिनियम लिंग के आधार पर पीड़ित के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता अर्थात बालक शब्द लड़के एवं लड़की दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। 

सहारनपुर के जे.वी. जैन महाविद्यालय के विधि विभाग में आयोजित कार्यक्रम गेस्ट लेक्चरर में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए पोक्सो अधिनियम के सहारनपुर में प्रथम विशेष लोक अभियोजक रहे तथा वर्तमान में जिला उपभोक्ता न्यायालय, बिजनौर में मजिस्ट्रेट / सदस्य के रूप में कार्यरत मनोज कुमार पंडित ने उपरोक्त विचार व्यक्त किये। उन्होंने बताया कि भारत में वर्ष 2024 में बच्चों के विरुद्ध अपराध के 187702 मामले दर्ज हुए जिनमें सर्वाधिक यौन शोषण (पोक्सो) तथा अपहरण के थे।  विधि विभाग अध्यक्ष तथा कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर अशोक कुमार शर्मा ने मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मनोज कुमार पंडित ने 22 वर्ष पूर्व इसी कॉलेज से एलएलबी किया था तथा यह कॉलेज के प्रतिभाशाली छात्र रहे हैं, उन्होंने पोक्सो अधिनियम तथा  यौन अपराधों से बालको की सुरक्षा के लिए समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में प्रोफेसर पूनम शर्मा, प्रोफेसर मनीषा सैनी, प्रोफेसर नीता कौशिक, श्रीमती अरुणा वर्मा तथा हरियश के साथ ही विधि स्नातक (एलएल.बी.) के सैकड़ो विद्यार्थी उपस्थित रहे।

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