महिला यात्री को डरा धमका दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज
रिपोर्ट श्रवण कुमार झा
हरिद्वार-महिला यात्री को डरा धमकाकर व षड्यंत्र रचकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट/एडीजे चंद्रमणि राय ने आरोपी अंकित वर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 27 फरवरी 2026 को कोतवाली नगर क्षेत्र में एक महिला यात्री पलवल हरियाणा से आकर हरिद्वार बस स्टैंड पर उतरी थी।बस स्टैंड से सिडकुल स्थित घर में जाने के लिए एक ऑटो में बैठी थी।गलत दिशा में ले जाने पर ऑटो वाले का विरोध किया तो ऑटो वाले ने पीड़ित महिला को एक गाड़ी में बैठाते हुए कहा था कि यह घर पहुंचा देगा।आरोप है कि गाड़ी वाला पीड़िता को एक होटल में ले गया, जहां पीछे पीछे ऑटो वाला भी पहुंच गया था।होटल में कार्यरत कर्मी गोविंदा की मदद से दोनों आरोपी पीड़िता को कमरे में ले गए और दोनों ने मिलकर पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार किया।अगले दिन पीड़िता ने गाड़ी चालक आरोपी अंकित वर्मा पुत्र शिवकुमार वर्मा निवासी राजलोक कॉलोनी,होली गंगेज स्कूल के सामने ज्वालापुर, ऑटो चालक श्याम साहू व होटल कर्मी गोविंदा के खिलाफ धाराओं मुकदमा दर्ज कराया था।पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी अंकित वर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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