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विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी ने की राजनैतिक दलों के साथ बैठक

 विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी ने की राजनैतिक दलों के साथ बैठक

अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2027 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित

रिपोर्ट अमान उल्ला खान

सहारनपुर-जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी श्री अरविन्द कुमार चौहान की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदेय स्थलों के संबंध एवं विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2027 के आधार पर घोषित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR-2027) कार्यक्रम के अंतर्गत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित कार्ययोजना से अवगत कराना तथा उनसे आवश्यक सुझाव एवं सहयोग प्राप्त करना रहा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदेय स्थलों के अंतर्गत प्रत्येक मतदेय स्थल पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1,200 निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी मतदाता को अपने मतदेय स्थल तक पहुंचने के लिए दो किलोमीटर से अधिक दूरी तय न करनी पड़े तथा सभी मतदेय स्थल भूतल पर स्थित हों, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। नए एवं प्रस्तावित मतदेय स्थलों के संबंध में राजनीतिक दलों के सुझाव एवं परामर्श आमंत्रित किए गए, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक सुगम, व्यवस्थित एवं मतदाता-अनुकूल बनाया जा सके।जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से प्रत्येक मतदेय स्थल पर अपने बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति सुनिश्चित करने की अपेक्षा की। उन्होंने बताया कि बीएलए अपने संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर के साथ समन्वय स्थापित कर पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने में सहयोग करेंगे। यदि पुनरीक्षण अवधि में किसी बीएलए द्वारा 30 से अधिक आवेदन दिए जाते हैं, तो उनका सत्यापन संबंधित ईआरओ/एईआरओ द्वारा किया जाएगा। बैठक में मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने, नाम विलोपन अथवा प्रस्तावित नाम पर आपत्ति तथा निवास परिवर्तन, संशोधन, ईपीक प्रतिस्थापन एवं दिव्यांग चिह्नांकन के लिए निर्धारित प्रारूपों की जानकारी दी गई। इसके अंतर्गत नाम सम्मिलित कराने के लिए प्रारूप-6 तथा प्रवासी मतदाताओं के लिए प्रारूप-6क, नाम विलोपन अथवा प्रस्तावित नाम पर आपत्ति के लिए प्रारूप-7 और निवास परिवर्तन, संशोधन, ईपीक प्रतिस्थापन एवं दिव्यांग चिह्नांकन के लिए प्रारूप-8 निर्धारित है।भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार मतदेय स्थलों के संभाजन की कार्यवाही 02 नवंबर, 2026 तक, एकीकृत प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 12 नवंबर, 2026 को, दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 12 नवंबर से 11 दिसंबर, 2026 तक, दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर, 2026 तक तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 04 जनवरी, 2027 को निर्धारित है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी निर्वाचन संबंधी कार्य निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार ही संपन्न किए जाएं तथा प्रत्येक स्तर पर आवश्यक अभिलेखीय कार्यवाही समय से पूर्ण की जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन से संबंधित सभी कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत लिखित अभिलेखों एवं दस्तावेजों के आधार पर किए जाते हैं। इसलिए संबंधित अधिकारी आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और प्रत्येक कार्यवाही को निर्धारित समय के भीतर पूर्ण करें। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी कार्य भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तथा उनके पूर्ण अनुपालन में संपन्न किए जाएं। निर्धारित प्रक्रिया एवं समय-सारिणी का पालन सुनिश्चित करते हुए निर्वाचन संबंधी कार्यों में पारदर्शिता, शुद्धता एवं जवाबदेही बनाए रखी जाए।बैठक में बताया गया कि 01 जनवरी, 2027 के अतिरिक्त 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर, 2027 की अर्हता तिथियों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा भी अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने विशेष रूप से 18-19 आयु वर्ग के युवाओं, महिलाओं, दिव्यांगजनों एवं समाज के कमजोर वर्गों का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची को त्रुटिरहित एवं अद्यतन बनाए रखने के लिए सभी संबंधित पक्षों का सहयोग आवश्यक है। पुनरीक्षण अवधि में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साप्ताहिक बैठक कर प्राप्त दावों एवं आपत्तियों की मुद्रित सूचियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त 12 नवंबर को प्रारूप निर्वाचक नामावली के प्रकाशन तथा 04 जनवरी, 2027 को अंतिम प्रकाशन के समय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निर्वाचक नामावली की दो प्रतियां निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी।जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने, त्रुटियों के सुधार तथा मतदाता सूची को शुद्ध एवं अद्यतन बनाने में सक्रिय सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय-सीमा में निर्वाचन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करें, ताकि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया व्यवस्थित, पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से संपन्न हो सके। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी प्रशासन लवी त्रिपाठी, नगर मजिस्ट्रेट श्री कुलदीप सिंह, संबंधित उप जिलाधिकारी, जिला सूचना अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि में श्री दुष्यन्त सिंह जिलाध्यक्ष भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा सहारनपुर,श्री आशु कुमार जिला सचिव अपना दल एस,श्री मिथुन सूर्यवंशी जिला महासचिव आम आदमी पार्टी, चौ० अब्दुल गफूर सपा, संदीप सिंह राणा जिला अध्यक्ष कांग्रेस,श्री योगेश कुमार चौ० (भाजपा),श्री रमन सिंह सदस्य सपा,श्री सुरेन्द्र कुमार आदि उपस्थित रहे।

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