राज्य सूचना आयोग के निर्देशों का कडाई से हो अनुपालन - जिलाधिकारी
जिलाधिकारी श्री अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में विचाराधीन वादों की पैरवी के संबंध में समीक्षा बैठक आहूत की गयी।
श्री अखिलेश सिंह ने समस्त अपीलीय अधिकारी एवं समस्त जनसूचना अधिकारियों को निर्देश दिये है कि जनपद एवं विभाग से संबंधित आयोग में प्रचलित अपील एवं शिकायतों में आयोग में सुनवाई में प्राप्त आदेश में सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के तहत जनसूचना अधिकारी व्यक्तिगत उपस्थित होना सुनिश्चित करें। विभाग से प्रतिनिधि के रूप में अधिवक्ताओं या कनिष्ठ कार्मिकों को ना भेजा जाए। यदि किसी कारण वश संबंधित जन सूचना अधिकारी उपस्थित होने में असमर्थ है तो अपने स्थान पर सक्षम अधिकारी अथवा कर्मचारी को ही पक्ष प्रस्तुत करते हेतु भेजा जाए जिसे प्रकरण की पूरी जानकारी हो। उन्होने कडे निर्देश देते हुए कहा कि माननीय राज्य सूचना आयोग के निर्देशों का अनुपालन ना करने वालों के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अपीलीय एवं जन सूचना अधिकारी यह सुनिश्चित करें विभागीय स्तर पर जो लिखित अभिकथन आयोग की सुनवाई में प्रेषित किये जाते है तो उनमें अपील संख्या एवं रजिस्टेशन नम्बर गलत ना हों। जिसके कारण निर्णय करने में असुविधा का सामना ना करना पडे। जनपद एवं विभाग को आयोग की ओर से भेजी जाने वाली नोटिसों के साथ संलग्न आदेशों का पूर्णतया पालन किया जाए। अपीलकर्ता एवं शिकायतकर्ता द्वारा मांगी गई सूचनाएं उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के तहत नियमानुसार सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं और सूचनाओं को प्रमाणित किया जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री रजनीश कुमार मिश्र, सिटी मजिस्ट्रेट श्री अनिरूद्ध प्रताप सिंह, अपर नगर आयुक्त श्री राजेश यादव सहित समस्त अपीलीय एवं जन सूचना अधिकारी उपस्थित रहे।
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