भट्टा स्वामियों को 30 अक्टूबर तक जमा करना होगा विनियमन शुल्क
रिपोर्ट अमान उल्ला खान
सहारनपुर-जिलाधिकारी श्री मनीष बंसल के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री सलिल कुमार पटेल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में भट्टा स्वामियों द्वारा भट्टो का विनियमन शुल्क जमा करने से पूर्व पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा। 30 अक्टूबर 2025 तक विनियमन शुल्क जमा किये बिना ईंट भटटे का संचालन करते पाये जाने पर ईंट भटटा स्वामियों के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जाएगी। ईंट भट्टो के सत्यापन / जांच राजस्व विभाग, प्रदूषण विभाग, जी०एस०टी० विभाग, जिला पंचायत विभाग एवं खनन विभाग की संयुक्त समिति द्वारा किया जाएगा।
जनपद सहारनपुर में ईंट भटटों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 दिनांक 01 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक मान्य है। जनपद में ईंट भटटो के संचालन हेतु जनपद श्रेणी व भटटों में उपलब्ध पायों की संख्या के आधार पर विनियमन शुल्क जमा कराये जाने के उपरान्त भटटों का संचालन प्रारम्भ किया जाता है। शासन द्वारा माह अक्टूबर में ही विनियमन शुल्क ऑनलाईन माध्यम से जमा कराने हेतु निर्देश दिये गये है।
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