नये टैक्स में मिलेगी 20 प्रतिशत की छूट, अप्रैल 2025 से होगा प्रभावी
72 हजार आवासीय भवनों को भेजे जा रहे स्वकर मूल्यांकन प्रपत्र के साथ स्वकर नोटिस
रिपोर्ट अमान उल्ला खान
सहारनपुर- महानगर के 72 हजार आवासीय भवनों को स्वकर मूल्यांकन प्रपत्र के साथ स्वकर नोटिस वितरित करने का काम नगर निगम द्वारा तेजी से किया जा रहा है। स्वकर नोटिस के बाद उपभोक्ता द्वारा यदि बिल प्राप्ति के 30 दिन के भीतर टैक्स जमा कराया जायेगा तो उस पर 20 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
कर अधीक्षक सुधीर शर्मा ने बताया कि नगर निगम द्वारा कराये गए सर्वे के आधार पर नगरायुक्त शिपू गिरि के निर्देश पर 72 हजार आवासीय भवनों के करदाताओं को स्वकर मूल्यांकन प्रपत्र के साथ स्वकर नोटिस इस उद्देश्य से भेजे जा रहे हैं कि यदि किसी करदाता को अपने भवन की पैमाइश या श्रेणी त्रुटिपूर्ण लगती है तो वह स्वकर मूल्यांकन प्रपत्र भरकर शीघ्र से शीघ्र नगर निगम कार्यालय में जमा करा दें। इसके अलावा ये प्रपत्र नगर निगम द्वारा वार्ड क्षेत्रों में लगाये जा रहे कैंपों में भी जमा कराये जा सकते है। उन्होंने बताया कि महापौर डॉ. अजय कुमार व नगरायुक्त के निर्देश पर उक्त नोटिसों के जो प्रथम बिल उपभोक्ताओं को दिए जायेंगे, बिल प्राप्ति के 30 दिन के भीतर जमा करने पर करदाता को 20 प्रतिशत की छूट दी जायेगी और उक्त आवासीय भवनों का करांकन एक अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। महापौर डॉ. अजय कुमार ने सभी आवासीय करदताओं से अपील की है कि स्वकर नोटिस व स्वकर मूल्यांकन प्रपत्र मिलने के बाद अपने भवन का बिल प्राप्त कर शीघ्र जमा कराएं ताकि उन्हें 20 प्रतिशत की छूट का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि यदि किसी उपभोक्ता को कोई जानकार स्पष्ट न हो तो वह सीधे निगम अधिकारियों से मिलकर अपनी शंका का समाधान कर सकता है।
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