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आगामी 10 मार्च तक ग्रहकर-जलकर जमा कराने पर मिलेगी 25 प्रतिशत की छूट,31 मार्च के टैक्स पर 25 प्रतिशत पैनल्टी लगेगी-अधिशासी अधिकारी सविता वर्मा

आगामी 10 मार्च तक ग्रहकर-जलकर जमा कराने पर मिलेगी 25 प्रतिशत की छूट,31 मार्च के टैक्स पर 25 प्रतिशत पैनल्टी लगेगी-अधिशासी अधिकारी सविता वर्मा

रिपोर्ट डाँ ताहिर मलिक/अमन मलिक

रामपुर मनिहारान-नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी सविता वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर पंचायत द्वारा जलकर और ग्रहकर जमा करना शुरू कर दिया गया है।आगामी 10 मार्च तक टैक्स जमा करने पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी सविता वर्मा ने जलकर,ग्रहकर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देश पर सर्वे के बाद टैक्स निर्धारित किया गया था।आवश्यक कागज़ी कार्रवाही पूरी करने के बाद अब नगर पंचायत द्वारा टैक्स जमा करना शुरू कर दिया गया।उन्होंने बताया कि आगामी 10 मार्च 2026 तक अपने मकान दुकान व टँकी यानि जलकर जमा कराने पर नगर पंचायत द्वारा 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 10 मार्च 2026 के बाद पूरा टैक्स जमा करना पड़ेगा।अधिशासी अधिकारी सविता वर्मा ने बताया कि आगामी 31 मार्च के बाद टैक्स जमा कराने पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त पैनल्टी लगेगी।उन्होंने क्षेत्र वासियों से समय से अपने टैक्स जमा कराकर असुविधा से बचने का आव्हान किया है।इस दौरान वरिष्ठ लिपिक देवेंद्र कुमार, कर समाहर्ता रोहित चौहान, नफ़ीस सिद्दीक़ी आदि मौजूद रहे।

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