कुर्की और सीलिंग से बचने के बस तीन दिन
31 मार्च तक लगातार खुलेगा निगम का हाउस टैक्स विभाग
रिपोर्ट अमान उल्ला खान
सहारनपुर- बस तीन दिन बाकि रह गए हैं प्रोपर्टी की कुर्की या सील होने की कार्रवाई से बचने और 20 प्रतिशत छूट का फायदा उठाने के। 31 मार्च तक जो लोग अपने भवनों का टैक्स जमा करा देंगे वे न केवल उक्त दंडात्मक कार्रवाई से बचेंगे बल्कि 20 प्रतिशत छूट का लाभ भी ले सकेंगे।
कर अधीक्षक सुधीर शर्मा ने बताया कि नगरायुक्त शिपू गिरि के निर्देश पर 31 मार्च तक नगर निगम का हाउस टैक्स विभाग जनता की सुविधा के लिए लगातार खुलेगा, यहां तक कि रविवार अवकाश वाले दिन भी खोला जायेगा। उन्होंने बताया कि जिन भवन स्वामियों को नोटिस या जीआईएस बिल या कुर्की नोटिस आदि पर आपत्ति है वे नगर निगम पहुंचकर स्वतः कर निर्धारण का फॉर्म भरकर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए आपत्ति का निस्तारण कराएं तथा अपना बिल जमा कराएं। 31 मार्च तक जमा कराये जाने वाले बिलों पर 20 प्रतिशत की छूट का लाभ भी भवन स्वामियों को मिलेगा। कर अधीक्षक ने बताया कि 31 मार्च के बाद बकायेदारों को कुर्की, भवन को सील करने की दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। 31 मार्च के बाद 20 प्रतिशत की छूट भी नहीं मिलेगी और बकाया बिल पर 12 प्रतिशत ब्याज भी देय होगा। उन्होंने बताया कि 20 प्रतिशत की छूट तथा उक्त दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए भवन स्वामियों के पास केवल तीन दिन शेष हैं।
0 टिप्पणियाँ