नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार,तीन साल की कैद की सजा
रिपोर्ट श्रवण कुमार झा
हरिद्वार- नाबालिग लड़की से अश्लील हरकतें करने व विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल जज/अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने आरोपी को दोषी पाते हुए तीन साल की कैद व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 12फरवरी 2021को रिपोर्टकर्ता महिला पुत्री को उसके बुजुर्ग मामा के घर पर छोड़कर काम से शहर गई थी।जब वह घर पर वापिस लौटी तो बुजुर्ग मामा घर के बाहर खड़े होकर पीड़िता को आवाज लगाकर बुला रहे थे।जबकि पीड़िता घर पर मौजूद नही थी।पूछने पर बुजुर्ग मामा ने बताया था कि शाम छह बजे से पीड़ित लड़की घर से बिना बताएं कही चली गई है।घर का दरवाजा बाहर से बंद किया हुआ है।काफी तलाश करने पर भी पीड़िता का कोई पता नहीं चला था।घटना के अगले दिन माता ने अपनी लड़की की गुमशुदगी तहरीर पुलिस में दी थी।उसी रात पीड़िता दिल्ली स्थित एक गुरुद्वारे में मिली थी। दिल्ली पुलिस की सूचना पर उसके परिजन और पुलिस घर वापिस लेकर आए थे।घर आकर पीड़िता ने सारी घटना बताई थी।पुलिस ने आरोपी सचिन पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम फाता वाला थाना टांडा जिला रामपुर यूपी के खिलाफ संबधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।अभियोजन पक्ष ने सात गवाह और आरोपी पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया था ।दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को सज़ा सुनाई है।
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