लिपिकीय त्रुटियों के कारण किसी मतदाता को मतदान से वंचित न किया जाए-मुख्य निर्वाचन अधिकारी
रिपोर्ट अमान उल्ला खान
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक दलों द्वारा तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में कतिपय मतदाताओं के नाम अथवा उनके संबंधी के नाम में लिपिकीय त्रुटियों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने बताया कि 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान से संबंधित मतदाता सूची में नाम अथवा संबंधी के नाम में लिपिकीय एवं मुद्रण संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को पोलिंग पार्टियों की रवानगी के समय प्रत्येक मतदेय स्थल की मतदाता सूची की जांच कर आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। समस्त निर्वाचन अधिकारियों/ सहायक निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान कार्मिकों को यह स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि मतदान के समय मतदाता की पहचान सुनिश्चित होने पर केवल लिपिकीय अथवा मुद्रण संबंधी त्रुटियों के आधार पर किसी भी मतदाता को मताधिकार से वंचित न किया जाए।उन्होंने बताया कि विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 संबंधी समस्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। जिससे कि मतदाता द्वारा किये जाने वाले किसी भी शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए उसका निस्तारण किया जा सके।मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि दिए गये निर्देशों का मीडिया एवं अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। जिससे मतदाताओं को इस संबंध में सही जानकारी मिल सके और वे किसी भी प्रकार की भ्रांति का शिकार न हों। निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने तथा इस संबंध में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा।
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